शहर में बीते तीन महीने में दहेज प्रताड़ना के 13 मामले महिला थाने में दर्ज, ताजा मामले में मोहन नगर निवासीें पति, सांस, ससुर और जेठ पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज

लगातार पारिवारिक विवाद मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। पति पत्नी सहित महिलाओं और परिवार से जुड़े कई मामले हर दिन थाने पर पहुंच रहे है। ज्यादातर पति पत्नी के बीच आपस में विवाद और दहेज प्रताड़ना के मामले महिला थाने पर दर्ज हो रहे है। इस दौरान तलाक तक की नौबत बनती है लेकिन फिर महिला थाना या संबंधित थानों पर पति पत्नी के रिश्ते को बचाने की पुरजोर कोशिश की जाती है। दोनों  की काउंसिलिंग कर उन्हें समझाइश दी जाती है। लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी जब मामला में समझौता नहीं होता है तो मामले दर्ज होते है। इसके बाद फिर ये कचहरी तक पहुंचते है। इसके बाद भी कचहरी की ओर से भी समझता ही करवाया जाता है। फिर भी बात नहीं बनती है तो जो हक में होता है वह निर्णय कचहरी द्वारा लिया जाता है। 

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पिछले तीन महीने में दहेज प्रताड़ना के 13 मामले दर्ज

महिला थाना टीआई पार्वती गौर ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला थाने पर 376 के पिछले 3 महीने में दो मामले दर्ज हुए हैं। वहीं अगर दहेज प्रताड़ना के मामले देखे तो पिछले 3 महीने में महिला थाने पर अब तक कुल 13 मामले दर्ज हुए हैं। दहेज प्रताड़ना को लेकर हुए दर्ज मामलों की संख्या से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि साल भर का डाटा उठा कर देखा जाए तो ग्राफ काफी ऊपर जाएगा।

ऐसा ही एक मुस्लिम परिवार के पति पत्नी और सुसराल का दहेज को लेकर विवादित मामला कुछ दिनों पहले महिला थाने पर दर्ज हुआ। जिसमें दोसवास निवासी मुस्लिम महिला से रतलाम स्थित सुसराल निवास पर पति सहित उसका ससुर, सांस और जेठ ने दहेज की मांग कर उसके साथ मारपीट भी की। पीड़िती महिला ने रतलाम के महिला थाने पर सुसराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हुए हुए बताया कि  महिला अपने माता-पिता के साथ ग्राम दोसवास में रह रही है। उसका निकाह 1 मई 2024 को मोहम्मद इस्माइल मंसूरी पिता मोहम्मद शौकत मंसूरी निवासी कॉमर्स कॉलेज के पास मोहन नगर रतलाम के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था। निकाह के बाद शाम को ससुराल में रात करीब 8 बजे मेरे पति मोहम्मद इस्माइल और सांस शमशाद बी ने मुझसे बोला कि तेरे सारे जेवर हमको दे दे इसपर पीड़ित महिला ने बोला कि आज तो रहने दो, इस पर पति और सांस बोलने लगे कि तेरे बाप ने दहेज में भी कुछ नहीं दिया और तू हमें आंखें दिखा रही है। फिर इन्होंने मां बहन की नंगी नंगी गालियां दी इससे पीड़ित महिला डर गई थी इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। 

रुपयों व दो पहिया वाहन के लिए बनाते थे दबाव

फिर निकाह के कुछ दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो पति इस्माइल सांस ससुर मोहम्मद शौकत मंसूरी और जेठ सिद्दीक मंसूरी बोला कि तेरे बाप ने दहेज में कुछ नहीं दिया है। दहेज को लेकर आए दिन ताने दिए जाते थे और नगर पैसे और गाड़ी लाने के लिए दबाव बनाया जाता था। पीड़िता से कहते कि तुझे इस घर में रहना है तो तेरे बाप से बोल कि 1 लाख रुपए  और एक मोटरसाइकिल लाकर दे। इसपर पीड़िता ने कहा कि उसके पिता की इतनी हैसियत नहीं है। वह अब कुछ नहीं दे सकते। इसके बावजूद आए दिन दहेज के लिए ताने मारते थे और पीड़िता कुछ कहती तो उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करते थे। इतना ही नहीं सांस शमशाद बी पीड़िता के बीमार रहने के बावजूद उससे नौकरों जैसा काम करवाती थी। 

सांस ने घटकर की पिटाई, पति, ससुर और जेठ ने भी की पिटाई

18 सितंबर 2024 को शाम को पीड़िता घर का काम कर रही थी तभी सांस शमशाद ने जानबूझकर झगड़ा किया और पति इस्माइल, ससुर और जेठ को भी बुला कर झूठे आरोप लगाए कि पीड़िता ने सांस को गाली दी। यह सुन पति जेठ और ससुर ने थप्पड़ों से पिटाई की और मेरी सांस ने जमीन पर घसीटते हुए छोटी पकड़कर जमकर पिटाई की।इसके बाद फिर रुपए ओर गाड़ी की मांग करने लगे और आगे कहा कि मांग पूरी नहीं की तो आज ही तुझे जान से मार देंगे। पीड़िता ने डर के मारे कमरे में जाकर अपने पिता वकील मोहम्मद को फोन कर सारी बात बताई। फिर अगले दिन पीड़िता अपने पिता के साथ अपने पियर चली गई। वहां जाकर पूरी घटना मां इम्तियाज बी को बताई। तब से पीड़िता अपने पियर में रह रही है। पीड़िता ने बताया कि इस घटना के बाद से न पति का कॉल आया और न ससुराल वाले लेने आए और ना ही किसी ने मुझसे बातचीत की। 

फिर 13 नवंबर को रात करीब 8 बजे मेरे पिता और मेरे रिश्ते के भाई मोहसिन मंसूरी निवासी बालाजी टाउनशिप रतलाम मेरे ससुराल बातचीत करने गए तो मेरे पति सास ससुर ने मुझे रखने से मना कर दिया। मुझे मेरे पति मोहम्मद इस्माइल मंसूरी सांस शमशाद बी, ससुर शौकत मंसूरी और जेठ सिद्धीक मंसूरी ने ससुराल में रहने के दौरान बार-बार दहेज की मांग कर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है। पुलिस ने आरोपी पति मोहम्मद इस्माइल मंसूरी ससुर शौकत मंसूरी, सांस शमशाद बी और जेठ सिद्दीक मंसूरी पर बीएनएस की धारा 85, 115(2), 296, 351(3), 3(5), दहेज प्रतिषेध अधिनियम 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया है। महिला थाना ती पार्वती गौर ने बताया पीड़ित महिला के मामले में पति, ससुर, सांस और जेठ के खिला चालान पेश किया है। 

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